प्रयागराज। अगर आप भी पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं तैयार हो जाइए क्यों कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को समय सीमा में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने को कहा है। इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है।
पंचायत चुनाव में देरी और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित अवधि में चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को गति मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ सकती है।
अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर रहेंगी कि वे अदालत के निर्देश के अनुरूप चुनाव की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ाते हैं। चुनाव की तारीखों, कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।











